Wed. Oct 16th, 2024

लेकिन अब यह चैबीसो घंटे यानी रात में भी किया जा सकेगा। शासन ने प्रदेश के सरकारी अस्पतालो मेड़िकल काँलेल अस्पतालो और स्वास्थ्य केंद्रो में को निर्देश जारी किया है। कि दिन ढलने के बाद सें लेकर सूर्योदय ते यानी दिन के साथ साथ रात मे भी पोस्टमार्टम करना होगा। यह व्यवस्था इसलिए लागू की गई है। कि चीरघरो में जों शव दोपहर के बाद पहुंचते थे उनका शासन के पास कई जिलो से इस बात की जानकारी जा रहा था कि सड़क या अन्य गंभीर हादसें में तुरंत पोस्टमार्टम जरुरी होता है। लेकिन शाम से अगले दिन सुबह तक शव पीएम के लिए रोक दिए जाते है। कई संवेदनशील मामलो में भी शव सुबह तक रोके जाने के सूचना शासन के पास पहुच रहा था इस वजह सें यह फैसला लिया गया है।

पोस्टमार्टम अगले दिन ही हो पाता था। ऐसे में परिजन को बाँडी के लिए 20 घंटा तक इंतजार करना पड जाता था। शासन नें राज्य के 6 मेडिकल

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