Fri. Mar 29th, 2024

सरकारी सामान्य भविष्य निधि नियमावले में संशोधन करनेको जा रह है। इसे लेकर जल्द ही प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी अपने सामान्य भविष्य निधि एकाउंट में साल में 5 लाख रुपये से ज्यादा जमा नहीं कर सकेंगे। इसके लिए कि सरकारी सामान्य भविष्य निधि नियमावले में संशोधन करने जा रहे है। शासन ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसलिया शीघ्र कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। वहां से ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

प्रदेश में 1 अप्रैल, 2005 से पहले नियुक्त सरकारी कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू है। इनके लिए ही जीपीएफ की सुविधा है। कर्मचारी के मूल वेतन का न्यूनतम 10 प्रतिशत हर माह उसके जीपीएफ एकाउंट में जमा करना अनिवार्य है। जबकि, अधिकतम की कोई सीमा नहीं लगाई गई है। वर्तमान में राज्य में करीब 6 से 10 लाख सरकारी कर्मचारी जीपीएफ स्कीम के दायरे में हैं।

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