बेतिया। जिला समादेष्टा, गृह रक्षक ने बताया है कि चुनाव कर्तव्य में गृहरक्षकों की प्रतिनियुक्ति, अग्रिम एवं अंतिम भत्ता भुगतान, अन्तर्जिला आवागमन कार्य के सम्पादन को वैतनिक कर्मियों एवं गृहरक्षकों में उच्च स्तर का अनुशासन बनाये रखना अनिवार्यतः है। गृहरक्षकों निर्वाचन कर्तव्य के लिए कॉल-अप के बाद भी प्रतिनियुक्ति के लिए आगमन नहीं करेंगे। उनके विरुद्ध सेवामुक्ति की कार्रवाई के साथ बिहार गृह रक्षा वाहिनी, अधिनियम 1947 की धारा 10 (1) (ई) (2) अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जायेगी। यह अपराध संज्ञेय है तथा दोष सिद्ध होने पर तीन माह तक कैद या अर्थदण्ड सहित कैद की सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही ऐसे गृहरक्षकों के विरुद्ध जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भी कार्रवाई की जायेगी।