भिलाई में बालिका से छेडछाड करने वाले आरोपी को पाँक्सो एक्ट की विशेष न्यायालय ने दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीएससी संगीता नवीन तिवारी की अदालत ने आरोपी सुरेश को उर्फ छोटू को 3 साल की सजा सुनाई है। प्रकरण में अभियाजन की ओर से विशेष अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की उन्होने बताया कि बीते साल को 14 मार्च सुपेला थाना में पीडित के घर वालो ने अपराध दर्ज कराया था। पीडित की माँ के मुताबिक 8 मार्च की रात घर के लोग साथ खाना खाकर सोने चले गए। उसकी 16 साल की बेटी दूसरे कमरे में सो रही थी रात को करीब लगभग साढे बारा बजे अचानक से बेटी के कमरे से चीखने की आवाज आई। इस पर परिवार के सभी लोग उसके कमरे की ओर दौडे़। आरोपी सुरेश उर्फ छोटू उसकी बेटी की मुह दबाकर खड़ा था।