कुरुद कैलास नगर इलाके मे चर्च रोड के परिसर में बिल्डर्र नेंEWSके लिए आरक्षित भूमि परचारों दीवारो बाउंड्रीवाल बना दिया था, जिसे नगर निगम प्रशासन नें बृहस्पतिवार को हटा दिया यहां 2397.90 वर्ग मीटर 15 प्रतिशत EWS के लिए आरक्षित भूमि है। इस स्थान पर बिल्डर्र बाउंड्रीवाल चारों दीवारो को बनाकर घेर दिया गया है।
और आवास योजना के तहत मकान बनाने मे किया जाना है। अवैध चारों दीवारो को हटाने और अनुमोदित नक़्शा के अनुसार EWS के लिए पहुंच मार्ग उपलब्ध करानें निगम नें छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के तहत धारा 292 एवं 307 संबंधित बिल्डर अमृत होम्स को 3 मई को नोटिस भेजा था। इसके बाद भी बिल्डर्र ने कब्जा को नही हटाया था।