कलेक्टर व जिला दंड़ाधिकारी पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने निर्वाचन की घोषणा के साथ जिले में आदर्श सहिता प्रभावशील होने पर निर्माण कार्य एजेंसी विभागो को निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाने आदेशित किया हैं। जिला दंडाधिकारी के आदेशानुसार निर्वाचन की घोषणा के दिनाँक से कोई भी ऐसा निर्माण कार्य प्रारंभ नही होगा जिसके संबंध में कार्यादेष जारी कर दिया गया है। लेकिन वास्तव में स्थल पर कार्य प्रारंभ नही किया गया है।
वे कार्ये निर्वाचन समाप्ति के पश्चात ही प्रांरभ किए जा सकते है। यदि कोई कार्य वास्तव में प्रारंभ किए जा सकते है। यदि कोई कार्य वास्तव में प्रारभ हो चुका हो तो उसे जारी रखा जा सकता है। यह प्रतिबंध निर्वाचन समाप्ति तक संपूण दुर्ग जिले में प्रभावशील रहेगा।