नबालिग से दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायधीस सरिता दास ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही दो हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा नही करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतने होगे। विशेष लोक अभियोजक राजेश साहू नें बताया कि मामला भिलाई नगर पुलिस थाना क्षेत्र का है। 2 अगस्त 2021 को पुलिस को पीड़ित के परिजनों ने गुमशुदा के सूचना दिया गया था 14 वर्ष नाबालिक के गायब होने के जानकारी दिए थें।
लेहारा के जंगल से पीडित को पुलिस ने बरामद किया। पुलिस ने न्यायालय को अपने जांच रिपोर्ट में बताया है। कि आरोपी भोला पिता शत्रुहन यादव उर्फ धुसु करीब 25 साल भाठापारा रुआबांधा भिलाई निवासी नाबालिक को बहलाफुसला कर ले गया। अपने मामा के घर गंडई में उससे दुष्कर्म किया ग्राम बचेडी के राधा कृष्ण मंदिर में उसकी मांग को सिंदूर भरकर उससे शादी कर लिया पुलिस ने धारा 363,366,376 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।