बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम की धारा 17 अंतर्गत आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई
बेतिया : तिरहुत प्रमंडल मुख्यालय मुजफ्फरपुर के
आयुक्त के न्यायालय ने सैरात अपील वाद संख्या 241/23 की सुनवाई करते हुए, न्यायिक आदेश संख्या 3077 दिनांक 05 अक्टूबर 2023 पारित कर लौरिया प्रखंड क्षेत्र के सभी तालाब एवं जलकारों की बंदोबस्ती रद्द कर दिया है। इसके साथ ही सीमित अथवा खुली डाक के माध्यम से बंदोबस्ती करने का आदेश दिया है। आयुक्त न्यायालय मुजफ्फरपुर के आदेश के बाद जिला मत्स्य पदाधिकारी पश्चिम चम्पारण ने लौरिया प्रखंड क्षेत्र के सभी 43 मत्स्य जलकरो पर तत्काल प्रभाव से मत्स्य पालन एवं शिकारमाही पर रोक लगा दिया है। जिला मत्स्य पदाधिकारी गणेश राम ने पत्र निर्गत कर साठी और लौरिया थानाध्यक्ष से सरकारी तालाब एवं जलकरो पर अवैध मत्स्य पालन एवं शिकारमाही पर रोक लगाने का आदेश दिया है। नाम नहीं प्रकाशित करने की शर्त पर मत्स्य पालन विभाग से जुड़े विभागीय कर्मियों की माने तो अवैध रूप से सरकारी तालाब एवं जलकारों में मत्स्य पालन या शिकारमाही करने पर बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम की धारा 17 अंतर्गत कार्रवाई का प्रावधान है। इसके बावजूद अगर कोई भी व्यक्ति शिकारमाही करता है तो दण्ड राशि के साथ कारावास की सजा हो सकती है। न्यायादेश का उलंघन संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। मत्स्य जीवी सहयोग समिति के मंत्री वीरेंद्र चौधरी ने आयुक्त न्यायालय में गलत बंदोबस्ती के विरुद्ध की अपील में जिला मत्स्य कार्यालय पश्चिम चम्पारण बेतिया से बंदोबस्ती आदेश संख्या 1279 /10 जून /2023 को आयुक्त न्यायालय ने निरस्त कर बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम की धारा 7 (IX) के आलोक में सरकारी जलकर सैरात को सीमित अथवा खुली डाक से नियमानुसार बंदोबस्ती करने का आदेश दिया है।