Wed. Nov 4th, 2026

 

पटना: बिहार की राजधानी पटना में पटना की सक्षम अदालत ने बी.बी.राय, तत्कालीन महाप्रबंधक (दूरसंचार), पटना एवं रामपति चिखैयार, तत्कालीन टीडीई को पांच वर्ष की कठोर कारावास के साथ प्रत्येक पर छव लाख रु. के दण्ड राशि एवं मैसर्स नालंदा टेलीकॉम सर्विस, पटना के मालिक परवेज़ अहमद को पांच वर्ष की कठोर कारावास के साथ 16 लाख रु. दण्ड राशि की सजा सुनाई हैं। सीबीआई ने श्री बी.बी.राय, महाप्रबंधक (टेलीकॉम), पटना एवं अन्यों के विरुद्ध दिनाँक 29 जनवरी 1996 को वर्त उपर्युक्त अनियमितता का मामला दर्ज किया, जिसमे सजा हुई। यह आरोप यह कि बी.बी.राय ने, दूरसंचार दक्षिण, गया, के निदेशक (कार्यवाहक) के रूप में कार्य करने के दौरान, निर्धारित औपचारिकताओं को पूरा किए बिना, मैसर्स नालंदा टेलीकॉम सर्विस को दोषपूर्ण ईपीबीटी कार्ड की मरम्मत का ठेका दिया।जांच के पश्चात, सीबीआई न्यायालय के विशेष न्यायाधीश,पटना की अदालत में पांच आरोपियों के विरूद्द दिनाँक 26 मार्च 2002 को आरोप पत्र दायर किया, जिनमें वे तीन भी शामिल रहे, जिन्हें सजा सुनाई गई है। दो अन्य आरोपपत्रित आरोपियों की विचारण के दौरान मृत्यु हो गई है। विचारण के पश्चात, अदालत ने आरोपियों को दोषी पाया एवं उन्हें दोषी ठहराया।

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By Awadhesh Sharma

न्यूज एन व्यूज फॉर नेशन

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