Tue. Dec 3rd, 2024
अल्पवृष्टि से प्रभावित किसानों को सभी संभव सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश
बेतिया। पश्चिम चम्पारण जिला पदाधिकारी दिनेश कुमार राय ने जिला में अल्प वर्षापात से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा किया। उन्होंने कहा कि सरकार कम वर्षापात होने के कारण धान के बीचड़ों की सुरक्षा एवं धान की खड़ी फसल के साथ-साथ अन्य फसलों में आवश्यकतानुसार सिंचाई कर फसलों को सुरक्षित करने को डीजल अनुदान योजना 2023 का कार्यान्वयन किया जा रहा है। डीजल अनुदान को राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन करते हुए प्रभावित किसानों को लाभान्वित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया कि इस योजना का अधिकतम लाभ लेने के लिए किसानों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाय। डीजल अनुदान योजना अन्तर्गत लाभ लेने को किसानों के अधिक से अधिक आवेदन ऑनलाइन कराने एवं प्राप्त आवेदनों का डीजल अनुदान कार्यान्वयन पूरी तत्परता के साथ सत्यापन कार्य कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिया कि इस कार्य में प्रखंड कृषि पदाधिकारी की अहम भूमिका है। उन्हें अपने स्तर से सख्त निर्देश दें कि इस कार्य में लापरवाही, शिथिलता एवं कोताही पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। डीएम ने कहा कि विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप किसानों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराएं, जिससे किसानों को कृषि कार्य में सुविधा हो। डीएम ने निर्देश दिया कि कार्यपालक अभियंता, सभी नहर प्रमंडल नहरों के अंतिम छोर तक कृषि को निर्बाध पानी आपूर्ति की व्यवस्था करें। कार्यपालक अभियंता, विद्युत कृषि कार्य को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने निर्देश दिया कि जिला कृषि पदाधिकारी जिलास्तर पर डीजल अनुदान योजना के कार्यान्वयन का लगातार अनुश्रवण करेंगे। सभी एसडीएम उपर्युक्त कार्य का नियमित अनुश्रवण एवं निरीक्षण करेंगे। समीक्षा के क्रम मे डीएम ने कहा कि इस वर्ष खरीफ मौसम मे फसलों में अल्पवृष्टि के कारण सुखाड़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने पर डीजल चालित पम्पसेट से पटवन करने के लिए सरकार द्वारा किसानों को डीजल अनुदान देने की व्यवस्था की गयी है। इसके तहत :-खरीफ फसलों की सिंचाई डीजल पम्पसेट से करने के लिए क्रय किये गये डीजल पर 75 रूपये प्रति लीटर की दर से 750 रूपये प्रति एकड़, प्रति सिंचाई डीजल अनुदान दिया जायेगा। धान के बीचड़ा की अधिकतम 2 सिंचाई के लिए 1500 रूपये प्रति एकड़ देय होगा।खड़ी फसल में धान, मक्का एवं अन्य खरीफ फसलों के अंतर्गत दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधे की अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 2250 रूपये  प्रति एकड़ देय है। यह अनुदान प्रति किसान अधिकतम 8 एकड़ सिंचाई के लिए देय होगा। यह अनुदान सभी प्रकार के किसानो को देय होगा। अनुदान की राशि पंचायत क्षेत्र के किसानों के अतिरिक्त नगर निकाय क्षेत्र के किसानों को भी देय होगा। इस योजना का लाभ कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल में ऑनलाईन पंजीकृत किसानों को ही दिया जायेगा। परिवार के किसी एक सदस्य को ही डीजल अनुदान का लाभ देय होगा। पति-पत्नी एवं उनके पुत्र/पुत्री जो एक साथ रहते हों, को एक परिवार मानकार उनके द्वारा एक ही आवेदन स्वीकार किया जायेगा। परिवार के विभाजन एवं पृथक परिवार की स्थिति में अलग-अलग आवेदन स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते एक ही भूमि के लिए आवेदन नहीं दिया गया है।
● बिहार राज्य के अंदर निबंधित पेट्रोल पंप से सिंचाई हेतु क्रय किये गये डीजल पर ही अनुदान देय होगा।● वैसे किसान, जो पूर्व में पर पंजीकृत हैं, उन्हें पुनः पंजीकरण नहीं करना है, वे सीधे डीजल अनुदान के लिए पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
● डीजल अनुदान की राशि आवेदक के आधार से जुड़े बैंक खाते में ही अंतरित की जायेगी। अगर बैंक खाता आधार संख्या से जुड़ा नहीं होगा तथा एनपीसीआइ से लिंक नहीं होगा तो वैसे किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।
इस अवसर पर जिला कृषि पदाधिकारी प्रवीण कुमार राय, कार्यपालक अभियंता, सभी नहर प्रमंडल सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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By Awadhesh Sharma

न्यूज एन व्यूज फॉर नेशन

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