Wed. Oct 16th, 2024

भिलाई शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ लेने के लिए हितग्राहियों को सिर्फ 10 प्रतिशत के राशि जमा करना होगा। पूर्व में यह 30 प्रतिशत तय था। इसें घटाकर 10 प्रतिशत किया गया है। अब गरीब हितग्राही जिनके पास रुपए नहीं है। वे मात्र 10 प्रतिशत राशि निगम में जमा कर के लाँटरी मे भाग ले सकते है। निगम प्रशासन के पहल से लोगों को बडी राहत मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किराए के आवास घर में निवासरत पात्र हितग्राहियों को नगर निगम भिलाई में मोर मकान मोर आस योजना के अतर्गत आवास उपलब्ध कराया जाना है। इसके लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। इन आवेदना में छंटनी करने के बाद जो पात्र पाए गए है। उन हितग्राहियों को नगर निगम भिलाई में मकान

के कुल लागत 30 प्रतिशत राशि जमा करने का सूचना दिया गया था। लेकिन एकमुश्त 30 प्रतिशत गरीब हितग्राहियों को देने में परेशानी हो रहा था। ऐसे में शासन के निर्देश पर हितग्राहियों के सुविधा के लिए नगर निगम प्रशासन नें पहल किया और 30 प्रतिशत को घटाकर अब 10 प्रतिशत कर दिया गया है।

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