Sat. Jul 27th, 2024

चेक बाउंस होने के मामले मे जेएमएफसी न्यायालय भिलाई 3 में आरोपी को 6 महीने की सजा और 2 लाख 70 हजार का अर्थदंड का फैसला सुनाया है। मिली जानकारी के मुताबिक परिवादी भिलाई 3 के रहने वाले संतोष देवांगन शिवनारायण टंडन का आपस में अच्छ संबध होने से आरोपी को रुपयों की आवश्यकता पड़ने पर परिवादी से 2 लाख 40 हजार मांगा था। तब परिवादी संतोष नें आरोपी शिवनारायण टंडन को 2 लाख 40 हजार नगद दिया। फिर आरोपी ने रुपयों की आवश्यकता बताकर परिवादी से जून सन् 2018 में 30 हजार रु. उधारी मांगने पर उसे गवाहो के साथ रु. दिया। इस तक परिवादी सें आरोपी ने कुल 2 लाख 70 हजार उधारी लिया रक्म को 11 तहीने के अन्दर 2 प्रतिशत ब्याज समेंत लौटाने का वचन पत्र में लिख के दिया गया था।

उधारी सुरक्षा बतौर रकम की अदायगी के लिए कारपोरेशन बैंक शाखा भिलाई नगर का 4 नग चेक अपना हस्ताक्षर कर दिया था आरोपी द्वारा ली गई समयावधि समाप्त होने के बाद भी परिवादी से ली गई रकम नही लौटा रहा था परिवादी ने आरोपी को 4 जुलाई सन् 2020 को अपने अधिवक्ता नोटरी मोतीराम कोशले के माध्यम से नोटिस भेजा।

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