Thu. Dec 12th, 2024

सामान्य सभा के बाद भाजपा और निर्दलीय पार्षदो ने पत्रकारो से चर्चा में बताया कि सत्तापक्ष ने बहुमत का दुरुपयोग करते हुए अवैधानिक रुप से प्रस्ताव पारित कराए है। वरिष्ठ पार्षद वशिष्ठनारायण मिश्रा और पार्षद पीयूष मिश्रा ने बताया कि प्रस्ताव बिना चर्चा कराए पारित करने के साथ नियमविरुद्ध भी है। उन्होंने कहा कि 10 करोड सें अधिक राशि की वित्तिय स्वीकृति का अधिकार निगम की सामान्य सभा को नही है। लेकिन प्रस्ताव क्रमांक 1 का टेंडर 10 करोड 71 लाख 43 हजार 740 /- का है। जिसे आज पास किया गया 10 करोड से अधिक का मंजूरी का अधिकार शासन को है। ठेका एजेंसी द्वारा प्रस्ततुत संसाधन व उपकरणो का मालिक किराया प्रति नग जितने कम मासिक दरो पर तालिका में उल्लेख है।

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