Sun. Dec 22nd, 2024

केंद्र से सरकार से पाच  महीना  पहले ही पुराने वाहनों  यातायात-साधन के  क्रय विक्रय   करने वालों के लिए व्यापार, प्रमाण पत्र यानी लाइसेंस लेना अवसकता  किया गया है, लेकिन अभी तक क्षेत्रीय प्रादेशिक, परिवहन अधिकारी दुर्ग के पास अभी तक किसी ने लाइसेंस लेना तो दूर इसके बारे में पूछने तक के लिए नही आए हैं। वित्तीय वर्ष शुरू हुए भी करीब 2  महीना हो गया हैं, यह  देखते हुएRTOने पुराना गाड़ी  वाहनों के  क्रय विक्रय  करने वाले ग्राहक के लिए व्यापार प्रमाण पत्र लेना अवसकता  कर दिया है।

इसके लिए आवेदन भी  निमंत्रित कि गई  हैं। साथ ही संकेत भी दिया  गया  है कि बिना लाइसेंस के पुराने  वाहनों गाड़ी  की क्रय और विक्रय किया जाता है   तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगा । लाइसेंस अवसकता होने से पुराने वाहन के विक्रेता नियमों के तहत पूरी जिम्मेदारी के साथ वाहनों को बेच सकेंगे। इससे चोरी और गलत वाहनों की क्रय विक्रय  पर  प्रतिबंध  लगया जावेगा । पुराना  वाहनों गाड़ी  के ग्राहक  को व्यापार प्रमाण पत्र के लिए लगभग  25   हजार शुल्क देना होगा।

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