Mon. Aug 3rd, 2026

वायदा बाजार के आड में सन् 2009 में दुरुग भिलाई के करीब 22 लोगो से लगभग 1 करोड सें ज्यादा के धोखाधडी करने वाले आरोपी को कोर्ट नें 3 साल के क़ैद और 15 लाख रुपए जुर्माना के सजा सुनाई हैं। दुरुग स्थान एमआईजी 728 पदमनापुर दुरुग रहनेवाले दोषी विजय कुमार जैन को लगभग 14 साल पुरानें चैक बांउस के तीन अलग अलग मामलो में न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी दुरुग छत्तीसगढ़ पीठासीन अधिकारी विवेक नेताम के अदालत नें 7 सिंतम्बर 2023 को 15 लाख जुर्माना और 3 साल के कैद के सजा सुनाई है।

Spread the love

Leave a Reply