Sat. Mar 21st, 2026

 

बेतिया: पश्चिम चम्पारण जिला अंतर्गत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष बाल न्यायधीश प्रमोद कुमार यादव ने दुष्कर्म मामला में फैसला सुनाते हुए मंगलवार को मझौलिया थाना कांड संख्या 135/2019 के अभियुक्त किशोर को 20 वर्ष की सजा व ₹20,000 रुपए अर्थदंड निर्धारित किया है। फैसला आईपीसी की धारा 376 व धारा 6 पोक्सो एक्ट अंतर्गत सुनाया गया है। दण्ड राशि जमा नहीं करने पर सजायाफ्ता किशोर को 6 माह अतिरिक्त की सजा काटनी होगी।

Spread the love

By Awadhesh Sharma

न्यूज एन व्यूज फॉर नेशन

Leave a Reply