दुर्ग जिला में 30 जून तक जल अभाव क्षेत्र घोषित किया गया हैं इसे देखते हुए बोर खनन पर 30 जून तक रोक लगा दी गई है। बहुत जरुरी होने पर ही अनुमति दी जाएगी। इसके लिए भी प्र्याप्त कारण बताना होगा। अधिकारियों के मुताबिक मार्च महीने में ही भूजल स्तर काफी नीचे चला गया है। इसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमति के बिना कोई नया नलकूप पेयजल अथवा पेयजल के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए खनन नही किया जा सकेगा।
वही शासकीय अर्ध शासकीय और नगरी निकायों को इस आदेश से अलग रखा गया हैं। उन्हें अपने क्षेत्र में पेयजल के लिए नलकूप खनन के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। सभी क्षेत्रों में एसडीएम को इसके लिए अधिकृत किया गया है। बोरवेल खनन अथवा बोरवेल मरम्मत कार्य के लिए पंजीकृत बोरवेल एजेंसी अनिवार्य होगी।