Sat. Jul 27th, 2024

छत्तीसगढ़ राज्य हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दुर्ग के चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल विश्वास के 38 करोड़ राशि  को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। रूंगटा एजुकेशन सोसायटी की तरफ से सरकार को एक  सौंपी गई पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। इस केस की अंतिम सुनवाई 25 अप्रैल को होगी।

राज्य शासन ने दुर्ग के चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज को अधिग्रहित करने के लिए साल 2018 में अधिनियम लागू किया है, जिसके नियम 4 और पांच में पूर्व के सभी एग्रीमेंट को निरस्त कर दिया गया है। कॉलेज के अधिग्रहण होने के बाद रूंगटा एजुकेशनल सोसायटी ने हाईकोर्ट  आवेदन पत्र की है। इसमें बताया गया है कि साल 2018 के पहले सोसायटी ने मेडिकल कॉलेज को खरीदने के लिए प्रबंधन से अनुबंध किया था। अनुबंध की शर्तों के अनुसार सोसायटी ने कॉलेज के मेमोरियल ट्रस्ट को 31 करोड़ 50 लाख रुपए का भुगतान किया था। फिर बाद में पांच करोड़ रुपए और दिए थे। लेकिन, इस बीच उनका सिलसिला आगे नहीं बढ़ सका और शासन ने अधिकार के लिए नियम लागू कर दिया।

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