छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग पीएससी द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2022 के परिणाम पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है। 2021 के भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए अथ्यर्थी प्रशांत कुमार तिवारी या 20 अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी याचिका में बताया है। कि लोक सेवा आयोग नें प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के बाद 19 सितंबर 2022 को साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी कर ली गई लेकिन अब तक वरिष्ठता सूची और अंतिम चयन सूची जारी नही की गई है। इसके बिना नई परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। जो नियम विरुद्ध है। और आरक्षण का मामला भी लंबित है। इसलिए आगामी परीक्षा रोकी जानी चाहिए गौरतलब है। पीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 12 फरवरी को होने वाला है।
याचिकाकर्ताओ नें कहा कि पीएससी नें 30 नवंबर 2022 कों नई राज्य सेवा परीक्षा भर्ती प्रक्रिया 2022 के लिए विज्ञापन जारी किया है। जबकि लोग कोर्ट में दलील दी गई कि राज्य सेवा परीक्षा 2021 की चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पीएससी परीक्षा नियम 2008 व पीएससी परीक्षा प्रणाली नियम 2014 के अनुसार वष्ठिता सूची व अंतिम सूची जारी करने के लिए बाध्य है। लेकिन अंतिम सूची जारी करने के बजाए नई भर्ती प्रक्रिया चालू कर दी गई जो अवैध और नियमविरुद्ध है।