दुष्कर्म के मामले में उम्र कैद काट रहे आसाराम को गांधीनगर की अदालत ने शिष्या से दुष्कर्म के मामले में फिर उम्रकैद सुनाई हैं। सोमवार को सत्र अदालत के जज डीके सोनी ने सुनवाई पूरी कर ली थी कोर्ट ने इस मामले में सबुतों के अभाव में आसाराम की पत्नी बेटी सहित छह अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था विशेष लोक अभियोजक आरसी कोडेकर नें बताया आसाराम को भारतीय दंड सहिता की धारा 376 सी बलात्कार धारा 377 और अन्य प्रावधानो के तहत दोषी ठहराया गया है। आसाराम के वकील सीबी गुप्ता ने कहा फैसले का अध्ययन करने के बाद हम इसे हाई कोर्ट में चुनौती देगें। सूरत की महिला ने 2013 मे आसाराम और सात अन्य पर दुष्कर्म और बंधक बनाने का केस दर्ज कराया था