सुप्रीम कोर्ट नें राज्य की सिविल सेवाओं में मूल निवासी महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण देने के 2006 के आदेश पर उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक शुक्रवार को हटा दिया है। जस्टिस एस ए नजीर और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की पीठ नें इस मामले में नोटिस जारी कर उत्तराखंड सरकार की याचिका पर जवाब मांगा है। उत्तराखंड सरकार ने हाई कोर्ट के 24 अगस्त 2022 के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था। याचिका में कहा गया है। कि इस साल 3 अप्रैल को हुई प्रारंभिक परीक्षा में राज्य की मूल निवासी महिलाओ के लिए निर्धारित कट आँफ सें अधिक अंक हासिल करने के बावजूद उन्हे राज्य सेवा की मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति नही दी गई।