पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ संबंध में भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित नेता नवीन जिंदल पर देशभर में दर्ज सभी मामलो में दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर होंगे । सुप्रीम कोर्ट नें शंक्रवार को यह आदेश दिया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ नें जांच पूरा होने तक जिंदल को अंतरिम संरक्षण भी दिया है। दरअसल में नवीन जिंदल नें उनके खिलाफ दर्ज मामलों को रद करने के लिए सुप्रीम कोंर्ट में याचिका दायर का था इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जिंदल को दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष आवेदन करनें की अनुमति देते हुए सभी मामले ट्रांसफर करने के आदेश दिया। और
शीर्ष अदालत नें इससे पहले भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा को एक टीवी बहस के दौरान पैगंब पर सनकी टिप्पणी को लेकर कई राज्यो में उनें खिलाफ F I R शिकायतों के संबध मे इसी तरह के राहत प्रदान किया है।