चाईबासा : एमएलए- एमपी स्पेशल न्यायालय ऋषि कुमार की अदालत ने ट्रेन रोकने के मामले में छह को दोषी करार देते हुए एक-एक साल की सजा सुनायी गयी है. सजा पाने वालों में पूर्वी सिंहभूम स्थित जुगसलाई के पूर्व विधायक रामचंद्र साहिस और उनके समर्थक शारदा देवी, नंदू पटेल, मो शेरू खान, मो बबर खान और किशोर यादव शामिल हैं. उनके अधिवक्ता केशव प्रसाद द्वारा जमानत याचिका दाखिल करने के बाद न्यायालय द्वारा जमानत दे दिया गया. उक्त सभी आरोपी दोपहर को ही न्यायालय पहुंचे थे. घटना 2014 की है. बता दें कि झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए झारखंड विकास मोर्चा और आजसू पार्टी की ओर से झारखंड बंद के तहत दो मार्च, 2014 को विधायक रामचंद्र साहिस के नेतृत्व में टाटानगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म एक और तीन पर करीब डेढ़ सौ समर्थकों के साथ रेलवे ट्रैक पर बैठ गये थे. जिससे पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और स्टील एक्सप्रेस का परिचालन बाधित हुआ था