बारिश के दिनो में मछलियों के बीज उपज पालन दृष्टिपरक रखते हुए उन्हे सफाई सफाई देने हेतु राज्य में छत्तीसगढ़ नदी मत्स्योधोग अधिनियम 1972 के एक्ट 3 उपधारा 2के तहत 16 जून से 15 अगस्त तक के अवधि को बंद बारिश के दिन क्लोजसितन के रुप में धोषित किया गया है। मछली पालन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के
सब नदिया नालो तथा छोटी नदियों मददगार नदियो में जिन पर सिचाई के टंकी या तालाब जल से भरे बडे या छोटे जों निर्मित किये है। यह किये जा रहे है। केवल कल्चर के अतिरिक्त सभी प्रकार का मत्साखेट 15 अगस्त तक पूर्णतः निर्षिद्ध रहेगा। और 10,000 रु भी जुर्माना एव दोनो का प्रावधान है।