जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश, रेप ऐंड पॉक्सो एक्ट में सज़ा 10 वर्ष कारावास व 50 हज़ार रुपये दण्ड 

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बेतिया : बेतिया पुलिस की गवाही, समर्पित चार्जशीट एवं साक्ष्य के आधार न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष सज़ा व 50 हजार रुपये दण्ड का न्यायादेश दिया। बेतिया पुलिस के त्वरित समर्पित चार्जशीट, गवाही व साक्ष्य के आधार पर मंगलवार दिनांक 16 जुन 2026 को अरविंद कुमार गुप्ता, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश, रेप ऐंड पॉक्सो एक्ट बेतिया, पश्चिम चम्पारण ने बेतिया मुफस्सिल थाना कांड सं.164/23 के आरोपी अभियुक्त कुंदन चौधरी, पिता-बिरझन चौधरी, छावनी मोहल्ला, थाना कालीबाग, जिला पश्चिम चम्पारण को न्यायालय ने धारा-363, 376(1) भादवि एवं 4(1) पॉस्को एक्ट में दोषी पाया। दण्ड के बिंदु पर सुनवाई करते हुए, दिनांक 16 जुन 2026 को न्यायालय ने अभियुक्त कुंदन चौधरी को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50,000 रुपए का अर्थ दंड/जुर्माना लगाया गया। अर्थ दंड/जुर्माना नहीं देने पर 07 माह का अतिरिक्त कारावास सुनाई गई। पीड़िता को तीन लाख रुपए प्रतिकर के रुप में भुगतान करने का आदेश दिया।पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त को सजा दिलवाने में अनन्य विशेष लोक अभियोजक (रेप ऐंड पॉक्सो एक्ट) जय शंकर तिवारी का हाथ रहा हैं।
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