बेतिया पुलिस ने अपहृता को 90 दिन में बरामद किया
अपहृता की बरामदगी उपरांत अपहर्ताओं की गिरफ्तारी को छापामारी
साठी थाना क्षेत्र से 20 अक्टूबर 24 को अपहृत किशोरी बरामद, अपहर्ता पकड़ से बाहर
APNI BAT
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पश्चिम चम्पारण जिला अंतर्गत बेतिया पुलिस के नरकटियागंज पुलिस अनुमंडल के साठी थाना क्षेत्र अंतर्गत धमीनाहा पांडेय टोला से विगत 20 अक्टूबर 2024 को अपहृत किशोरी बरामद कर ली गई है। अलबत्ता अपहर्ताओं के गिरेबान तक पुलिस पहुंचने में नाकाम रही है। उपर्युक्त अपहरण की प्राथमिकी साठी थाना काण्ड संख्या 208/2024 अंकित है। उपर्युक्त मामला में पुलिस की शिथिलता के विरुद्ध अपहृता के परिजन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से गुहार लगाया। जिसका सकारात्मक परिणाम सामने आया, 10 दिन में अपहृता बरामद कर ली गई। सनद रहे कि अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी नरकटियागंज को 10 जनवरी 2025 को आवेदन देकर अपहृता के परिजनों ने साठी थाना काण्ड संख्या 208/24 में कार्रवाई की माँग किया। उन्होंने आरोप लगाया कि साठी थानाध्यक्ष ने अपहृता के किशोरी होने के वावजूद अंकित काण्ड में पास्को अधिनियम की धारा को अंकित नही किया है और ना काण्ड के अनुसंधानक ही कोई रुचि ले रहे हैं। उपर्युक्त मामला में अपहृता के जन्म और आयु से सम्बंधित कागजात भी पुलिस को सौंपी जा चुके है। उसने एसडीपीओ को बताया कि खोजबीन के क्रम में आरोपियों ने पीड़ित परिजनों से बात किया, तो उन्होंने धमकी दी कि उसकी बेटी को बेच दिया जाएगा अथवा हत्या कर दी जाएगी। आवेदन में उसने आरोपियों की गिरफ्तारी व बेटी की बरामदगी की मांग की है। एसडीपीओ जय प्रकाश सिंह ने बताया कि काण्ड के अनुसंधानक से घटना की स्थिति की जानकारी ली जा रही है। उपर्युक्त मामला में अनु.पु. पदाधिकारी जय प्रकाश सिंह की सक्रियता से पुलिस ने कर्त्तव्य निर्वहन करते हुए, थानाध्यक्ष व अनुसंधानकर्ता पी.एसआई नीतीश कुमार, एसआई शशिकांत शर्मा, एएसआई शैलेंद्र सिंह, महिला बल के साथ छापामारी कर अपहृता को बरामद कर लिया। पुलिस ने अपहृता को 164 के बयान के लिए रविवार को न्यायालय भेज दिया। अलबत्ता अबतक कोई रविवार होने के कारण न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया किन्तु चिकित्सकीय परीक्षण किया गया। सूत्रों ने बताया कि एक महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। इस सम्बंध में पुलिस ने कुछ बताने से परहेज किया है। अलबत्ता महिला साठी थाना में बताई गई। साठी थानाध्यक्ष के अनुसार अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। गिरफ्तारी नहीं होने पर न्यायालय से आदेश प्राप्त कर, आरोपियों के घर की संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।