पटना में एक वाहन से सीमा शुल्क (निवारण) ने विदेशी मूल के लाखो रुपए मूल्य के 80 कार्टून सिगरेट जब्त किया
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पटना : पटना में एक वाहन से सीमा शुल्क (निवारण) मुख्यालय पटना के पदाधिकारियों ने बुधवार को गुप्त सूचना पर विदेशी मूल के 80 कार्टून (9,82,450 स्टिक) सिगरेट बरामद किया। बताया गया है कि कच्ची दरगाह, पटना के पास एक बोलेरो पिकअप वैन पंजीयन संख्या बीआर01 जीएफ 7135 से जब्त किया गया। जिसका बोलेरो पिकअप भान सहित कुल अनुमानित मूल्य 39.63 लाख रुपये बताया गया है। सीमा शुल्क (निवारण) मुख्यालय पटना को गुप्त सूचना मिली कि बिना किसी वैध कागजात के विदेशी मूल के सिगरेट तस्करी कर लाया जा रहा है। तत्काल पदाधिकारियों की तत्परता से जाँच अभियान संचालित कर जाँच के क्रम में पिकअप से विदेशी मूल के सिगरेट को सीमाशुल्क अधिनियम अंतर्गत जब्त कर लिया गया। जब्त किये गए सिगरेट में मूलतः इंडोनेशिया ब्लैक प्रीमियम क्वालिटी एवं अन्य संदेहास्पद विदेशी मूल के सिगरेट शामिल हैंl
पदाधिकारियों ने बताया कि बिना किसी वैधकागजात के तस्कर जब्त विदेशी सिगरेट तस्करी कर लाने के क्रम में पकड़ा गया। फिलहाल इस बात की छानबीन की जा रही है कि ये विदेशी मूल के सिगरेट कहाँ से लाया एवं कहाँ ले जाया जा रहा एवं इसके तस्करी में कौन-कौन लोग शामिल हैं। इसके लिए अन्य विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है। यह पूरी करवाई सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारण) मुख्यालय पटना के नेतृत्व में अन्य अधीक्षक एवं निरीक्षकों ने किया। पिछले कुछ समय से डॉ यशोवर्धन पाठक, आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारण) पटना के दिशा निर्देश में तस्करी के विरुद्ध सघन एवं व्यापक अभियान संचालित है। इसके परिणामस्वरुप तस्करी के कई सामान जब्त किये गए हैं। आयुक्त ने बताया कि तस्करी के विरुद्ध अभियान निरन्तर संचालित रहेगा तथा अधिक प्रभावी कार्यान्वयन किया जाएगा। इसमें संलिप्त लोगों के विरुद्ध सीमा शुल्क अधिनियम अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों, रेलवे पुलिस बल, पुलिस विभाग तथा अन्य सरकारी संस्थाओं और सूचना देने वाले व्यक्तियों का भी सीमा शुल्क विभाग संचालित इस तस्कर निरोधक अभियान में भविष्य में भी बेहतर समन्वय और सहयोग अपेक्षित है। जिससे ऐसी गैर कानूनी गतिविधि पर पूर्णविराम लग सके। इस सम्बन्ध में आयुक्त ने यह भी बताया कि तस्करी विरोधी अभियान में सहयोग करने वाले विभागों यथा रेलवे पुलिस बल,पुलिस विभाग तथा अन्य सरकारी संस्थाओं के पदाधिकारीयों एवं सूचना देने वाले व्यक्तियों को सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान है।
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