दुर्ग भिलाई में आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही जिले में तेज ध्वनि विस्तारक यंत्रों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पेन्द्र मीणा नें उसके लिए निर्देश जारी हैं रात के समय करीब 10 बजे सें सबेरे 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है।
नियंत्रण अधिनियम 1985 धारा 4 का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया गया है। अनुमति लेकर लाउड स्पीकर का उपयोग कर सकते है। और ग्रामीण इलाके में सबेरे 6 सें रात 10 बजे तक ध्वनि का उपयोग किया जा सकेगा और शासकीय कार्यालय नर्सिग होम चिकित्सालय आदि के पास सें 200 मीटर की जगह में प्रतिबंधित किया गया है।