सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कि उपभोक्ता आयोग में खाली पडे अध्यक्ष व सदस्यों के पदों पर पेशेवर लोगों वकीलों को नियुक्ति किया जा सकते है। इसके लिए उनका किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक होना और उन्हे कानून उपभोक्ता मामलों व सामाजिक मामलों में 10 साल का अनुभव होना चाहिए। जस्टिस एमआर शाह के नेतृत्व वाली पीठ ने इस फैसले के साथ ही केंद्र को निर्देश दिया कि वह उपभोक्ता आयोग में सदस्यों के नियुक्ति संबंधी पुरानें नियमों में संशोधन करे वकील महिंद्र लितयें और विजय कुमार भीमा दीघे द्वारा बाम्बे हाईकोर्ट मे दरख़ास्त दायर फील्ड किया गया है।