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एससी/एटी अत्याचार निवारण मामला का त्वरित निष्पादन करना सुनिश्चित करें: दिनेश कुमार राय

जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक सम्पन्न

बेतिया। पश्चिम चम्पारण जिला पदाधिकारी दिनेश कुमार राय की अध्यक्षता में गुरुवार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत गठित जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में प्राप्त कुल आवंटन एवं व्यय, गत बैठक के बाद से अबतक प्राप्त वाद, संगीन अपराध के मामलों में भुगतान की स्थिति, नियम-15 (1) (घ) तथा नियम-11 के तहत देय राहत, विशेष लोक अभियोजक के कार्य, एससी/एसटी पुलिस थाना, बेतिया एवं बगहा में दर्ज वाद सहित अन्य मामलों की समीक्षा जिला पदाधिकारी ने की गयी। इस अवसर पर विधायक पद्मश्री भागीरथी देवी, विधान पार्षद भीष्म सहनी एवं अन्य सदस्यगण सहित पुलिस अधीक्षक बेतिया डी अमरकेश, उप विकास आयुक्त अनील कुमार, अपर समाहर्ता राजीव कुमार सिंह, एसडीएम, बेतिया विनोद कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी कमलेश कुमार सिंह एवं अन्य सम्बंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे। जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 401 लाभुकों के बीच 22531980.00 की राशि पीएफएमएस से तथा 14 लाभुकों को पेंशन मद में 850000.00 की राशि सीएफएमएस के माध्यम से दी गयी है। इसी तरह वित्तीय वर्ष 2023-24 में अबतक 250 लाभुकों के बीच 12348126.00 रुपये सहायता राशि प्रदान की गयी है।उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में गत बैठक के उपरांत कुल-63 मामले आये हैं। जिनमें से 53 मुआवजा मामलों को स्वीकृति प्रदान करते हुए 40 लाभुकों को भुगतान कर दिया गया है। भुगतान को लंबित 13 मामलों में स्वीकृति प्राप्त हो चुका है, आवंटन प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया जायेगा। जिला कल्याण पदाधिकारी पदाधिकारी ने बताया कि नियम-11 के उप नियम-11 (1) एवं 11 (3) अंतर्गत अपराध के अन्वेषण, सुनवाई या विचारण के दौरान यात्रा भत्ता एवं दैनिक भरण-पोषण देने का प्रावधान है। उपर्युक्त प्रावधान अंतर्गत न्यायालय में सुनवाई के दौरान उपस्थित कुल-07 गवाहों को 518 रूपया प्रति उपस्थिति की दर से कुल-3626.00 रूपये का भुगतान कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि चनपटिया थाना कांड संख्या 271/23 में लाभुक को प्रथम किस्त के रूप में 412500.00 रूपये, मझौलिया थाना कांड संख्या 410/23 में लाभुक को प्रथम किस्त के रूप में 412500.00 रूपये, नौतन थाना कांड संख्या 102/23 में लाभुक को प्रथम किस्त के रूप में 50000.00 शिकारपुर थाना कांड संख्या 312/23 में लाभुक को प्रथम किस्त के रूप में 25000.00 रूपये का भुगतान कर दिया गया है।शिकारपुर थाना कांड संख्या 435 में स्वीकृति को मामला प्रक्रियाधीन है। जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में विधायक पद्मश्री भागीरथी देवी, विधान पार्षद भीष्म सहनी, समिति के अन्य सदस्य, अजय कुमार ने आवश्यक सुझाव दिया। विधायक पद्मश्री भागीरथी देवी, विधान पार्षद भीष्म सहनी ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत दर्ज मामलों में सूक्ष्मता से पारदर्शी निष्पक्ष जाँच कराने को निर्देशित किया।उन्होंने कहा कि दोषियों के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई होनी चाहिए तथा निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं मिलनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखा जाय। अजय कुमार ने नियम-15 (1) (घ) के प्रावधान अंतर्गत शिकारपुर थाना से सम्बंधित मामला में तीव्र गति से कार्रवाई करते हुए लाभुक को लाभान्वित करने को कहा। डीएम ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्तियों के प्रति सरकार एवं जिला प्रशासन संवेदनशील है। इसके लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत विभिन्न प्रावधान किये गये हैं। इन प्रावधानों अंतर्गत मामलों का निष्पादन त्वरित गति से कराना सुनिश्चित करें। लाभुकों को ससमय राहत मुहैया हो, इसे प्रत्येक स्थिति में सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिया कि अनुमंडलस्तर पर इस समिति की नियमित रूप से बैठक हो तथा कार्य प्रगति से समीक्षा की जाय। उन्होंने कहा कि सरकार के लाभुकों को देय विभिन्न कल्याणकारी सहायता को जनप्रतिनिधि से लाभुकों को अवगत कराना सुनिश्चित करें। जिससे मामलों का ससमय निष्पादन कराया जा सके।

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By Awadhesh Sharma

न्यूज एन व्यूज फॉर नेशन

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