भाजपा विधायक की सदस्यता रद्द करने की मांग
पटना : साहेबगंज (मुजफ्फरपुर) के भाजपा विधायक राजू सिंह को हत्या के एक मामला में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा दिए गए सजा पर दिल्ली उच्च न्यायालय के रोक लगाने से इंकार किए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने तत्काल प्रभाव से विधानसभा में उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की है।
ज्ञातव्य है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुजफ्फरपुर के साहेबगंज से विधायक राजू कुमार सिंह को हर्ष फायरिंग मामले में सुनाई गई सजा और दोषसिद्धि पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। 31 दिसंबर 2018 की रात दिल्ली के फार्महाउस में न्यू ईयर पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग हुई, जिसमें महिला आर्किटेक्ट डॉ. अर्चना गुप्ता की सिर में गोली लगने से मौत हो गई। उपर्युक्त मामला में दिल्ली के राउज एवेन्यू स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने विधायक राजू सिंह को गैर-इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी मानते हुए 4 साल की सजा और 25 लाख रुपये का जुर्माना सुनाया। जिसके खिलाफ उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील कर सजा पर रोक लगाने की मांग की थी।दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। ऐसी स्थिति में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत बिहार विधानसभा सचिवालय को तत्काल प्रभाव से राजू सिंह की सदस्यता समाप्त करने की अधिसूचना जारी कर देना चाहिए।
