दुर्ग । शादी का छुठा झांसा देकर महिला से दुष्कर्म करने वाले को पाँक्सो एक्ट के विशेष न्यायालय ने दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सरिता दास की अदालत ने आरोपी रामजी कोसरे को 20 साल सश्रम कारावास और 5500 अर्थदंड से दंडादिष्ट किया है। विशेष लोक अभियोजक राजेश साहू ने बताया कि 31 अक्टबर 2021 का पीडिता के परिजनो ने पदहा्रनाभपुर चौकी में शिकायत दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान किशोरी को पुलिस ने उसकी मौसी के घर सें बरामद किया था बयान में किशोरी ने पुलिस को बताया कि राम जी कोसरे उसे शादी का झांसा देकर जबरदस्ती बाइक सीजी07 बीजे 9266 पर बैठाकर पहले जुबली पार्क ले गया जहां उसके साथ अनाचार किया था।