Wed. Feb 5th, 2025

युवक पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश पीएस मरकाम की अदालत ने आरोपी संजय उर्फ संजू यादव को 7 साल की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक प्रदीप नेमा नें पैरवी की। उन्होने बताया कि 27 अक्टूबर 2022 को प्रार्थी दीपक उर्फ लक्की राजपूत ने मोहन नगर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रार्थी के मुताबिक 27 अक्टूबर की रात करीब 10 बजे के आस पास की बात बताया जा रहा है। साथ ही शादी का समारोह में शामिल होकर आदित्य नगर अपने घर के लिए लौट रहा था। उसी दौरान आरोपी संजू यादव अपने एक साथी के साथ गली में खुलेआम दारुपी रहा था। और संजू को शराब पीने से मना किया तो संजू बड़बडाता हुआ आगे चला गया। उसी दौरान तुषार उर्फ विक्की मलिक अपने घर के बाहर निकला था। गुस्से में बड़बडा रहे सजंू को वजह पूछने लगा। इस पर आरोपी संजू ने दीपक को छोडकर संजू से गाली गलौज शुरु कर दी। और चाकू से वार कर दिए।

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