रायपुर: छत्तीसगढ़ की सरकार ने विगत तीन वर्ष में भूमि का गाइडलाइन दर नहीं बढ़ाया, इतना ही नहीं 30 प्रतिशत छूट भी दिया। विगत कांग्रेस की सरकार की छूट की समय सीमा 31 मार्च 2024 को समाप्त हो जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार के पदाधिकारियों की माने तो अब छूट की समय सीमा नहीं बढाई जाएगी। अर्थात् 01 अप्रैल 2024 को उपर्युक्त समयावधि समाप्त होते ही सरकार की पुरानी सुविधा स्वतः समाप्त हो जाएगी। तदुपरांत छत्तीसगढ़ राज्य में भूमि दिशा निर्देश दर, मार्केट रेट बराबर हो जाएगी।भूमि गाइडलाइन रेट में 30 प्रतिशत छूट समाप्त होने से छत्तीसगढ के सरकारी कोष में 800 से एक हजार करोड़ तक अतिरिक्त वृद्धि होगी। इससे किसानों व छत्तीसगढ़ वासियों को लाभ भी होगा। भूमि अधिग्रहण होने पर भूमि गाइडलाइन रेट कम होने से उन्हें कुल रकम में एक तिहाई रकम का नुकसान होता रहा। इसे ऐसे समझिए, किसानों की जिस जमीन का रेट एक लाख रुपए है। अधिग्रहण पॉलिसी अंतर्गत उन्हें चार गुना याने चार लाख रुपए मिलना चाहिए। लेकिन, गाइडलाइन रेट में छूट की वजह से उन्हें तीन लाख ही मिलता रहा, अर्थात् एक लाख रुपए किसानों को क्षति होती रही अब लाभ मिलने की संभावना बढ़ गई है।