जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक सम्पन्न
लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन कराने का निर्देश
बेतिया। पश्चिम चम्पारण जिला के दिनेश कुमार राय ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत लंबित मामलों का निष्पादन यथाशीघ्र तीव्र गति से कराने का निदेश दिया है। पीड़ित परिवार, व्यक्तिय को ससमय न्याय दिलाना, जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति का दायित्व है। उन्होंने निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं मिले, इसके लिए भी सजग एवं सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्तियों के प्रति सरकार एवं जिला प्रशासन संवेदनशील है। इसके लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत विभिन्न प्रावधान किया गया है। उन्होंने निर्देश दिया कि सरकार संचालित कल्याणकारी योजनाओं, सुविधाओं, सहायता की विस्तृत जानकारी से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय को अवगत कराना सुनिश्चित करे। इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें जिला पदाधिकारी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत गठित जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में शामिल पदाधिकारियों को सम्बोधित करते हुएउपर्युक्त निर्देश दिया। बेतिया पुलिस अधीक्षक डी अमरकेश डी ने कहा कि सभी पुलिस अधिकारी अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत मामलों के निष्पादन तीव्रता लाने का निर्देश पुलिस के वरीय व कनीय पदाधिकारियों को दिया। पीड़ित व्यक्तियों को न्याय दिलाने में तत्पर रहें। इसमें किसी भी स्तर पर कोताही नही बरते। उपर्युक्त
बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 में प्राप्त आवंटन एवं व्यय, गत बैठक से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन, अबतक प्राप्त वादों, संगीन अपराध के मामले में भुगतान की स्थिति, नियम 15 (1) (घ) एवं नियम 11 के तहत देय राहत, विशेष लोक अभियोजक के कार्यों, पुलिस अधीक्षक, बेतिया/बगहा से प्राप्त प्रतिवेदन/मुआवजा प्रस्ताव, अनुमंडल स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की समीक्षा जिला पदाधिकारी ने किया। जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 401 लाभुकों के बीच 25319800.00 की राशि पीएफएमएस से तथा 14 लाभुकों को पेंशन मद में 850000.00 की राशि सीएफएमएस के माध्यम से दी गयी है। इसी तरह वित्तीय वर्ष 2023-24 में अबतक 505 लाभुकों के बीच 29821518.00 रूपये सहायता राशि पीएफएमएस के माध्यम से प्रदान की गयी है। 66 लाभुकों सहित 18 पेंशनर के बीच जनवरी 2024 तक पेंशन मद में अबतक 3491800.00 रूपये का भुगतान किया जा चुका है। जिला कल्याण पदाधिकारी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि नियम-11 के उप नियम-11 (1) एवं 11 (3) के तहत अपराध के अन्वेषण, सुनवाई या विचारण के दौरान यात्रा भत्ता एवं दैनिक भरण-पोषण देने का प्रावधान है। वितीय वर्ष 2023-24 में अबतक कुल-16 गवाहों को यात्रा भत्ता एवं दैनिक भरण पोषण भत्ता का भुगतान किया गया है। इस अवसर पर अनील कुमार राम, अन्य सदस्यगण सहित पुलिस अधीक्षक, बेतिया डी अमरकेश, अपर समाहर्ता राजीव कुमार, नगर आयुक्त नगर निगम बेतिया शंभू कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी कमलेश कुमार सिंह, सिविल सर्जन, डॉ श्रीकांत दूबे, विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा सुजीत कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बगहा कुमार देवेन्द्र एवं अन्य सम्ब बंधित प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी उपस्थित रहे।