मुख्य सचिव ने उत्तर दिया तो ईडी ने समय मांगा, अगली सुनवाई 18 जनवरी 2024 को, निर्णय पर टिकी निगाहें
साहिबगंज/राँची। जिला के चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता सह पर्यावरण प्रेमी के ऐतिहासिक राजमहल पहाड़ के संरक्षण व संवर्धन के लिए व जिला में संचालित सभी अवैध खनन,क्रशर, परिवहन व भंडारण पर सम्पूर्ण रूप से रोक लगाने को एनजीटी इस्टर्न जोन बेंच कोलकाता में दायर याचिका संख्या ओए-23/2017 की सुनवाई पीठ के जुडिशियल मेंबर बी.अमित स्थालेकर व एक्सपर्ट मेंबर डा.अरूण कुमार वर्मा ने शुक्रवार को किया। झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने जवाबी हलफनामा दाखिल किया तो ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय लिया। पीठ ने झारखंड राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड को विस्तृत व तथ्यात्मक रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता अरशद की तरफ़ से कोलकाता हाईकोर्ट की विद्वान अधिवक्ता पुषाली बनर्जी व दीपांजन घोष ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान पीठ ने ईडी व प्रदुषण बोर्ड के रवैए पर क्षोभ व्यक्त किया। तत्पश्चात पीठ ने निर्णय को सुरक्षित रखते हुए, 18 जनवरी 24 को सुनवाई की तिथि निर्धारित किया है। विस्तृत सुनवाई के दौरान अरशद भी कोर्ट में उपस्थित रहे निर्णय सुरक्षित रख लेने से पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारियों समेत पत्थर कारोबारियों व माफियाओं के दिल की धड़कनें तेज़ हो गई है। उपर्युक्त निर्णय सुरक्षित मामले की अगली सुनवाई तिथि कोर्ट ने 18 जनवरी निर्धारित किया है।