Wed. Feb 5th, 2025

त्वरित गति से एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के मामलों का निष्पादन सुनिश्चित कराएं 

बेतिया: पश्चिम चम्पारण जिला मुख्यालय बेतिया स्थित समाहरणालय सभाकक्ष में जिला पदाधिकारी दिनेश कुमार राय की अध्यक्षता में जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक मंगलवार को सम्पन्न हुई। जिसमें डीएम ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्तियों के प्रति सरकार एवं जिला प्रशासन संवेदनशील है। इसके लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत विभिन्न प्रावधान हैं। प्रावधान अंतर्गत के मामलों का निष्पादन त्वरित गति से कराना सुनिश्चित करें। पीड़ितों को ससमय अनुरोष राशि उपलब्ध कराएं कल्याण विभाग विशेष ध्यान दे।
उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार, व्यक्तियों को ससमय न्याय दिलाना जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति का दायित्व है। निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं मिले, इसके लिए सजग एवं सतर्क रहने की आवश्यकता है। ससमय जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने सहित समय पर प्रभावित परिवारों के बीच भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित करें।
डीएम श्री राय ने बैठक में गत एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन एवं व्यय, प्रतिवेदित वाद, भुगतान, नियम-15 (1) (घ) के प्रावधान से सम्बंधित देय राहत, नियम-11 अंतर्गत देय राहत, विशेष लोक अभियोजक, एससी/एसटी पुलिस थाना, बेतिया एवं बगहा में दर्ज वाद आदि की समीक्षा जिला पदाधिकारी ने किया। जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 401 लाभुकों के बीच 22531980.00 की राशि पीएफएमएस से तथा 14 लाभुकों को पेंशन मद में 850000.00 की राशि सीएफएमएस के माध्यम से दी गयी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में अबतक 283 लाभुकों को 14127890.00 रुपये सहायता राशि प्रदान की गयी है। 66 लाभुकों के साथ 15 पेंशनर के बीच अबतक 3028700.00 रूपये का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में गत बैठक के उपरांत कुल-63 मामले आये हैं। जिनमें से 63 मुआवजा मामलों को स्वीकृति प्रदान करते हुए 47 लाभुकों को भुगतान कर दिया गया है। शेष मामले में भुगतान के लिए अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।
जिला कल्याण पदाधिकारी पदाधिकारी ने बताया कि नियम-11 के उप नियम-11 (1) एवं 11 (3) अंतर्गत अपराध के अन्वेषण, सुनवाई या विचारण के दौरान यात्रा भत्ता एवं दैनिक भरण-पोषण देने का प्रावधान है। उक्त प्रावधान के तहत न्यायालय में सुनवाई के दौरान उपस्थित कुल-07 गवाहों को 518 रुपया प्रति उपस्थिति की दर से कुल-3626.00 रूपये का भुगतान कर दिया गया है। विगत बैठक के उपरांत इस प्रावधान अंतर्गत न्यायालय में सुनवाई के दौरान कुल-03 गवाहों को 588.00 रू प्रति उपस्थिति की दर से 1764 रू का भुगतान किया जा चुका है। अन्य 07 गवाहों का भुगतान प्रक्रियाधीन है। समीक्षा के क्रम में विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि हत्या के दो मामलों में दोषियों को सजा दिलायी जा चुकी है। समिति की बैठक में उपस्थित विधायक, विधान पार्षद तथा अन्य सदस्यों ने विभिन्न सुझावों से डीएम को अवगत कराया। जिला पदाधिकारी कहा कि आपके सुझावों का नियमानुकूल समाधान करने को सार्थक प्रयास किया जायेगा।
इस अवसर पर विधायक राम सिंह, वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, विधान पार्षद भीष्म सहनी एवं अन्य सदस्यगण अनील कुमार राम, अजय कुमार, सुरेन्द्र बैठा, उमा देवी, रामकृष्ण काजी व एसडीएम बेतिया विनोद कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी कमलेश कुमार सिंह, वरीय उप समाहर्ता डॉ राजकुमार सिन्हा एवं अन्य सम्बंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।
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By Awadhesh Sharma

न्यूज एन व्यूज फॉर नेशन

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