व्यवहार न्यायालय बेतिया ने 10वर्ष की कठोर सजा और 1 लाख रुपए नकद दण्ड राशि की सजा सुनाया
बेतिया : पश्चिम चम्पारण जिला मुख्यालय बेतिया स्थित व्यवहार न्यायालय ने मद्य निषेध मामला में सजा सुनाया है। व्यवहार न्यायालय, बेतिया के एक्सक्लूसिव एक्साइज स्पेशल जज कोर्ट 2 ने 30ए मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 वाद की सुनवाई करते हुए, 30 सितम्बर 2023 को आरोपी को दोषी पाया। जिसके कारण उन्हें 10 वर्ष की सश्रम कारावास एवं 01 लाख रुपए दण्ड राशि की सजा सुनाया। उल्लेखनीय है कि मझौलिया थाना काण्ड संख्या 654/2021 दिनांक-29 नवम्बर 2021 धारा-30ए बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के प्राथमिक अभियुक्तों के विरुद्ध कांड अंकित बताया गया। उपर्युक्त काण्ड के अनुसंधानकर्ता पुनि मुनीर आलम ने अनुसंधान किया तथा अनुसंधान के पश्चात काण्ड के प्राथमिक अभियुक्त गुरुवींन्द्र सिंह, पिता- सुरजीत सिंह, मोहम्मदगढ़ मलेर कोटा, थाना हिमताना (अमरगढ़), जिला संगूर पंजाब के विरुद्ध धारा-30 ए बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत आरोप-पत्र समर्पित किया। विचारण में दिनेश कुमार विशेष लोक अभियोजक (मद्यनिषेध) बेतिया ने ससमय गवाहों की गवाही कराया एवं क्रमवार ढंग से साक्ष्य प्रस्तुत कराया, जिसके फलस्वरुप दिनांक 30 सितम्बर 2023 को कांड के विचारण उपरान्त एक्सक्लूसिव एक्साइज स्पेशल जज कोर्ट 2 ने उपर्युक्त अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष की कठोर कारावास एवं 01 लाख रुपये दण्ड राशि की सजा सुनाया है। जुर्माना की राशि नहीं जमा करने की स्थिति में 01 वर्ष की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाया है।
Post Views: 101