भाकियू नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अगुवाई में किसानों ने जीटी रोड जाम किया था। हजारों की संख्या में राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। रात तक समाधान नहीं होने पर किसानों ने जीटी रोड पर ही टेंट लगा दिया और खरीद शुरू होने तक जाम रखने का एलान किया था।
राष्ट्रीय राजमार्ग-44 (जीटी रोड) जाम करने पर जनता को होने वाली परेशानी को देखते हुए एडवोकेट रणदीप तंवर ने शुक्रवार देर रात पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ के समक्ष देर रात तक जन सुनवाई के बाद हरियाणा सरकार को आगाह किया था। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया था कि किसान यूनियन द्वारा नेशनल हाईवे को जाम करने को लेकर दी गई कॉल के कारण आम आदमी को कोई परेशानी ना हो। इसके साथ ही ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे यह सुनिश्चित करने का हरियाणा सरकार को आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने किसान नेता गुरनाम सिंह को याचिका में प्रतिवादी बनाने का आदेश दिया है।