देश में किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए भारत सरकार कई योजनाओं का संचालन कर रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसी कड़ी में आज हम आपको भारत सरकार की एक बेहद ही महत्वाकांक्षी स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं। इस स्कीम की शुरुआत खासतौर पर केंद्र सरकार ने किसानों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए की है। इस स्कीम का नाम प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है। इस स्कीम में किसान 55 रुपये निवेश करके 60 की उम्र के बाद हर महीने तीन हजार रुपये की पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत खासतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के लिए की गई है। देश भर में कई किसान भारत सरकार की इस स्कीम में आवेदन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आइए जानते हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में आवेदन की पात्रता क्या है?
भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में केवल देश के छोटे और सीमांत किसान ही आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर या उससे कम कृषि योग्य भूमि है। वह लोग भी पीएम किसान मानधन योजना में आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में आवेदन करने के लिए आपकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। स्कीम के अंतर्गत अगर दुर्भाग्यवश किसी किसान की मृत्यु हो जाती है।इस स्थिति में किसान की पत्नी को 1500 रुपये की पेंशन हर महीने दी जाती है। इस स्कीम में आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाना होगा।प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में आवेदन करते समय आपके पास कुछ दस्तावेजों का होना जरूरी है। इन दस्तावेजों के न होने पर आपके आवेदन को रद्द किया जा सकता है। इस स्कीम में आवदेन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, खसरा खतौनी, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर आदि दस्तावेजों की जरूरत होगी।